जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली बेंच ने पश्चिम बंगाल मे अवैध कोयला खनन घोटाले के मामले में ED के समन को चुनौती देने वाली अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजीरा बनर्जी की याचिका को किया खारिज. कोर्ट ने 13 अगस्त को इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
इन दोनों को ED के द्वारा समन कर पूछताछ के लिए बुलाते हुए दावा किया गया था कि घोटाले के पैसे को दिल्ली और विदेश मे ट्रांसफर किए गए थे,इसलिए दिल्ली मे पूछताछ की जा सकती है जबकि इन दोनों का कहना था कि उनसे कलकत्ता मे पूछताछ की जा सकती है.
दरअसल CBI ने पश्चिम बंगाल मे ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के लीजहोल्ड क्षेत्रों में कोयले की कथित अवैध खुदाई और चोरी के संबंध में 2020 में IPC की धारा 120-बी और 409 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) के तहत एक FIR दर्ज की गई थी. इस मामले मे दोनो को समन जारी कर पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया था. इस समन को लेकर पहले अभिषेक बनर्जी ने दिल्ली हाई कोर्ट मे चुनौती दी, जबकि रुजीरा ने भी निचली अदालत मे पेशी की छूट के आदेश और ED को बाद मे हाई कोर्ट मे चुनौती दी, जहां से राहत नहीं मिलने के बाद दोनों ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीमकोर्ट मे चुनौती दी थी.