नया महीना शुरू होने के साथ ही देश में आम जनता के बजट और दिनचर्या से जुड़े कई महत्वपूर्ण नियम बदलने जा रहे हैं। 1 जून 2026 से रसोई गैस कनेक्शन, डिजिटल पेमेंट (UPI), बैंकिंग, इनकम टैक्स और रेलवे के सफर से लेकर ईंधन की कीमतों तक कई बड़े बदलाव लागू हो रहे हैं। सरकार और संबंधित विभागों द्वारा किए गए इन फैसलों का सीधा असर आपके घर के बजट पर पड़ेगा। आइए इन सभी 6 बड़े बदलावों को बेहद आसान भाषा में समझते हैं..

रसोई गैस (LPG और PNG) के सख्त नियम
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने उन ग्राहकों के लिए नियम कड़ा कर दिया है जिनके पास एलपीजी (LPG) और पीएनजी (PNG) दोनों कनेक्शन हैं। ऐसे ग्राहकों को 30 दिनों की समय-सीमा दी गई है। अगर आपके घर में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) का कनेक्शन एक्टिव है, तो 1 जून से आपको 30 दिनों के भीतर अपना पुराना एलपीजी सिलेंडर कनेक्शन सरेंडर करना होगा। हालांकि, तेल कंपनियों (इंडेन, भारत गैस, एचपी) ने इसके लिए एक खास ‘कनेक्शन ट्रांसफर वाउचर’ व्यवस्था शुरू की है, ताकि भविष्य में बिना PNG वाले इलाके में शिफ्ट होने पर आप इसे दोबारा चालू करवा सकें। इसके साथ ही, हर महीने की तरह 1 जून को गैस सिलेंडरों के दामों की समीक्षा भी होगी।

डिजिटल सुरक्षा: UPI पेमेंट पर दिखेगा असली नाम
ऑनलाइन फ्रॉड और गलती से किसी दूसरे के खाते में पैसे ट्रांसफर होने की समस्या को रोकने के लिए ‘नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया’ (NPCI) ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। 1 जून से जब भी आप गूगल पे, फोनपे या Paytm जैसे ऐप्स से किसी को पैसे भेजेंगे, तो UPI PIN दर्ज करने से पहले स्क्रीन पर उस व्यक्ति का वह असली कानूनी नाम (Legal Name) दिखाई देगा, जो उसके बैंक खाते में दर्ज है। इससे आप गलत ट्रांजैक्शन से बच सकेंगे।
बैंकिंग फीस और नकद जमा के नए नियम
एटीएम (ATM) ट्रांजैक्शन: कई प्रमुख बैंकों ने हर महीने मिलने वाले 3 से 5 मुफ्त एटीएम ट्रांजैक्शन के बाद लगने वाले चार्जेस को कड़ा कर दिया है। लिमिट खत्म होने के बाद पैसे निकालने, मिनी-स्टेटमेंट देखने या बैलेंस चेक करने पर अब ज्यादा चार्ज देना पड़ सकता है।
पैन कार्ड (PAN) की जरूरत: राहत की बात यह है कि ₹50,000 तक की नकद जमा के लिए पैन कार्ड की अनिवार्यता में थोड़ी ढील दी गई है। हालांकि, ₹20 लाख से अधिक की संपत्ति के लेन-देन या पारिवारिक गिफ्ट के लिए वैध पैन कार्ड अनिवार्य रहेगा।
एडवांस टैक्स और इनकम टैक्स में बड़ी राहत
एडवांस टैक्स: जिन करदाताओं की अनुमानित शुद्ध टैक्स देनदारी ₹10,000 से अधिक है, उन्हें 15 जून तक अपनी कुल टैक्स लायबिलिटी का 15% हिस्सा एडवांस टैक्स के रूप में चुकाना होगा, अन्यथा 1% प्रति माह की दर से जुर्माना लगेगा।
नौकरीपेशा को फायदा: पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत बच्चों का एजुकेशन अलाउंस टैक्स फ्री लिमिट बढ़ाकर ₹3,000 प्रति महीना और हॉस्टल अलाउंस ₹9,000 प्रति महीना कर दिया गया है। इसके अलावा बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद और अहमदाबाद जैसे बड़े कॉर्पोरेट हब अब 50% HRA (हाउस रेंट अलाउंस) टैक्स छूट के दायरे में आ गए हैं।
ट्रेन यात्रा: चेन्नई उपनगरीय नेटवर्क का बदला समय
साउदर्न रेलवे ने 1 जून 2026 से चेन्नई बीच-तांबरम-चेंगलपट्टू रेल कॉरिडोर पर चलने वाली 200 से अधिक उपनगरीय (Suburban) ट्रेनों के टाइमटेबल में पूरी तरह बदलाव कर दिया है। दफ्तर आने-जाने वाले यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे असुविधा से बचने के लिए रेलवे स्टेशन के डिस्प्ले बोर्ड या डिजिटल ऐप्स पर नया समय जरूर चेक कर लें।
पेट्रोल, डीजल और एटीएफ पर एक्सपोर्ट ड्यूटी घटी
केंद्र सरकार ने शनिवार 30 मई को जारी बयान में तेल निर्यातकों को बड़ी राहत दी है। 1 जून से पेट्रोल, डीजल और एटीएफ (ATF) के एक्सपोर्ट पर लगने वाली ड्यूटी को घटा दिया गया है। पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर 1.5 रुपये प्रति लीटर, डीजल के एक्सपोर्ट पर 3 रुपये प्रति लीटर और एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) के एक्सपोर्ट पर लगने वाले टैक्स में 7 रुपये प्रति लीटर की कटौती की गई है।
