अगर आप भी करते है ट्रेन में सफर तो ये खबर आपके लिए है जी हां भारत में ट्रेन से हर दिन करोड़ों लोग यात्रा करते हैं. ट्रेन ट्रैवल का एक ऐसा साधन है जिसे हर वर्ग के लोग अफोर्ड कर सकते हैं. कुछ लोग अपने बजट के मुताबिक जहां रिजर्व कोच में सफर करते हैं तो वहीं कुछ लोग अनरिजर्व्ड कोच यानी अनारक्षित कोच में सफर करते हैं.जनरल कोच से यात्रा करने के लिए आपको बहुत पहले से टिकट खरीदकर रखने की जरूरत नहीं होती. आप सीधे रेलवे स्टेशन पहुंचकर जनरल टिकट लेकर ट्रेन में ट्रैवल कर सकते हैं. हर रोज बड़ी तादाद में यात्री जनरल डिब्बों में सफर करते हैं.

रेलवे जनरल टिकट के नियमों में करेगा ये बदलाव
रेलवे जनरल टिकट के नियमों में बदलाव करने के बारे में सोच रहा है जिसका असर करोड़ों यात्रियों पर पड़ेगा. हाल ही में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की बहुत भीड़ होने के चलते भगदड़ जैसी स्थिति बन गई थी. स्टेशन पर अफरातफरी की वजह से हुए इस हादसे में कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी. इस दुखद हादसे के बाद रेलवे प्रशासन जनरल टिकट सिस्टम को और ज्यादा स्ट्रीम लाइन करने के लिए नए नियम लाने की योजना बना रहा है.

जनरल टिकट में ट्रेनों के भी नाम किए जा सकते हैं दर्ज
आपको बता दें कि मौजूदा समय में जनरल टिकट वाले यात्री आसानी से ट्रेन बदल सकते हैं. हालांकि, आने वाले समय में होने वाले बदलावों के तहत जनरल टिकट में ट्रेनों के भी नाम दर्ज किए जा सकते हैं. इसका मतलब है कि ट्रेन का नाम टिकट पर दर्ज हो जाने पर यात्री ट्रेन नहीं बदल पाएंगे.

जनरल टिकट की वैलिडिटी
क्या आपको पता है कि रेलवे की ओर से जारी किए जाने वाला जनरल टिकट वैलिडिटी के साथ आता है. रेलवे के नियमों के मुताबिक, जनरल टिकट की वैलिडिटी सिर्फ तीन घंटे होती है. यानी अगर आप जनरल टिकट लेने के बाद तीन घंटे के भीतर अपनी यात्रा शुरू नहीं करते, तो वह टिकट अमान्य यानी नॉन वैलिड हो जाता है. जिसका मतलब है कि तीन घंटे गुजर जाने के बाद उस टिकट पर यात्रा नहीं की जा सकती.

जनरल टिकट के नियमों में इन बदलावों को शुरू करने के पीछे रेलवे का मकसद यात्रियों की सुरक्षा और यात्रा को ज्यादा आरामदायक बनाना है. हालांकि, नए नियमों की आधिकारिक घोषणा रेलवे मंत्रालय की तरफ से जल्द ही की जा सकती है.
