देश के करोड़ों एलपीजी (LPG) गैस उपभोक्ताओं के लिए एक बेहद जरूरी और समय-सीमा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार द्वारा जारी नए कड़े नियमों के तहत 90 दिनों की अंतिम समय-सीमा (Dead Line) आज यानी 21 जून 2026 को समाप्त हो रही है। यदि आपने सरकार द्वारा अनिवार्य की गई गाइडलाइंस का पालन तुरंत नहीं किया, तो कल सुबह से आपके रसोई गैस सिलेंडर की बुकिंग और होम डिलीवरी को पूरी तरह से ब्लॉक (बंद) कर दिया जाएगा।

दरअसल, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने भारत के बढ़ते ‘एनर्जी इम्पोर्ट बिल’ (ऊर्जा आयात खर्च) के बोझ को कम करने और घरेलू गैस वितरण को पारदर्शी बनाने के लिए यह ऐतिहासिक कदम उठाया है। नए आदेश के तहत, सरकार चुनिंदा क्षेत्रों में पाइपलाइन प्राकृतिक गैस (PNG) नेटवर्क के इस्तेमाल को सख्ती से बढ़ावा दे रही है और नियमों का उल्लंघन करने वाले या अधूरी जानकारी वाले गैस कनेक्शनों को कल से बंद करने जा रही है।

किन उपभोक्ताओं के गैस कनेक्शन कल से हो जाएंगे बंद?
सरकार की नई गाइडलाइंस के मुताबिक निम्नलिखित तीन श्रेणियों के उपभोक्ताओं की गैस सप्लाई पर कल से पूरी तरह रोक लगा दी जाएगी:
PNG क्षेत्र वाले घरेलू कनेक्शन: जिन उपभोक्ताओं के घर में या उनके पड़ोस तक पीएनजी (PNG) नेटवर्क की पाइपलाइन पहुंच चुकी है, वे अब कमर्शियल या घरेलू एलपीजी का उपयोग नहीं कर पाएंगे। उनके लिए एलपीजी आपूर्ति तुरंत बंद करने का निर्देश है।
एक परिवार में डबल कनेक्शन: एक ही परिवार या एक ही पते पर दो अलग-अलग गैस कनेक्शन (डबल कनेक्शन) रखने वालों को तुरंत प्रभाव से एक कनेक्शन सरेंडर (वापस) करना होगा। ऐसा न करने पर दोनों कनेक्शनों की आपूर्ति रोक दी जाएगी।
अधूरी केवाईसी (KYC): जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक अपने गैस डीलर के पास जाकर अपनी ई-केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया को पूरा नहीं किया है, उनका कनेक्शन भी कल से सस्पेंड कर दिया जाएगा।
गैस कनेक्शन चालू रखने के लिए आज ही करें ये 4 काम
अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की रसोई का चूल्हा बंद न हो, तो बिना समय गंवाए तुरंत ये कदम उठाएं:
वितरक के पास पहचान और पता प्रमाण जमा करें: चाहे आप मकान मालिक हों या किराएदार, अपने संबंधित गैस वितरक (Distributor) के पास जाकर सरकार द्वारा जारी वैध एड्रेस प्रूफ और पहचान पत्र तुरंत अपडेट करवाएं। प्रवासी या किराएदार लोग ब्लैकलिस्ट होने से बचने के लिए अपना स्व-घोषणा पत्र (Self-Declaration Form) डीलर के पास जमा कराएं।
PNG सदस्यता के लिए ऑनलाइन आवेदन: यदि आपके इलाके में गैस पाइपलाइन आ चुकी है, तो स्थानीय वितरण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पीएनजी सब्सक्रिप्शन के लिए तुरंत आवेदन करें। यदि किसी तकनीकी कारण से आपके परिसर में पाइपलाइन लगाना संभव नहीं है, तो ऑटोमैटिक शटडाउन से बचने के लिए गैस कंपनी से तकनीकी एनओसी (NOC) हासिल कर वितरक को सौंपें।
रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और DAC सिस्टम: सुनिश्चित करें कि आपका चालू मोबाइल नंबर गैस एजेंसी में पंजीकृत है। सरकार ने वितरक स्तर पर होने वाली कालाबाजारी और हेराफेरी को रोकने के लिए डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड (DAC) सिस्टम को 90% तक अनिवार्य कर दिया है। यानी बिना ओटीपी/कोड के अब सिलेंडर की डिलीवरी नहीं होगी।
