दिल्ली की रोहिणी अदालत ने छत्रसाल स्टेडियम में हत्या के मामले में आरोपी पहलवान सुशील कुमार को चिकित्सा आधार पर एक सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी है. जूनियर पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के आरोपी ओलंपियन सुशील कुमार को दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने 23 जुलाई से 30 जुलाई तक एक हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत दे दी है. घुटने की सर्जरी के लिए पहलवान सुशील कुमार को अंतरिम जमानत मिली है.
सुशील कुमार को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और दो श्योरिटी पर जमानत दी गई है. कोर्ट ने कहा कि अंतरिम जमानत के दौरान सुशील कुमार गवाहों से सम्पर्क नहीं करेंगे. ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार पर दो वर्ष पूर्व हुई जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन सागर धनखड़ की हत्या का आरोप है. वे दो जून 2021 से न्यायिक हिरासत में हैं.
अदालत ने सुशील कुमार का लिगामेंट फटे होने का संज्ञान लेते हुए उसे राहत प्रदान की. रोहिणी जिला अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार ने कहा, ”याचिकाकर्ता या आरोपी की वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह आदेश दिया जाता है कि उसे 23 जुलाई से 30 जुलाई तक एक सप्ताह की अवधि के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए. उसे केवल एक लाख रुपये के निजी बॉण्ड और समान राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर रिहा किया जाए.”
4 मई, 2021 को राष्ट्रीय राजधानी के छत्रसाल स्टेडियम की पार्किंग में सागर धनखड़ और उनके दोस्तों- जय भगवान और भगत पर हमला करने का आरोप है. धनखड़ की बाद में चोटों के कारण मौत हो गई, जिसके बाद कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया. एक अदालत ने 12 अक्टूबर को सुशील कुमार और 17 अन्य के खिलाफ हत्या और आपराधिक साजिश के आरोप तय किए थे.