EPFO यानि रिटायरमेंट फंड रेगुलेटर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने करोड़ों सब्सक्राइबर्स के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. इसके तहत EPFO ने आधार कार्ड को डेट ऑफ बर्थ प्रूफ की डॉक्यूमेंट लिस्ट से बाहर कर दिया है. EPFO ने कहा है कि अब जन्म तिथि के प्रूफ के रूप में ‘आधार’ को वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा. इसके लेकर EPFO ने एक सर्कुलर भी जारी किया है.
सर्कुलर के मुताबिक EPFO से संबंधित कामकाज के दौरान जन्मतिथि या डेट ऑफ बर्थ में अपडेट करने के लिए भी आधार को स्वीकार्य डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट से हटाया जा रहा है. इसके साथ ही सर्कुलर में ईपीएफओ ने कहा कि आधार कार्ड, जिसे कई लाभार्थियों द्वारा डेट ऑफ बर्थ प्रूफ माना जा रहा था अब मुख्य रूप से एक आइडेंटिटी वेरिफिकेशन टूल है, न कि बर्थ प्रूफ.
EPFO के द्वारा आधार को स्वीकार्य डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट से हटाया जाने के बाद सवाल उठता है कि आधार कार्ड नहीं तो ईपीएफओ के लिए जन्मतिथि के प्रूफ के रूप में कौन से कागजात मान्य होंगे, तो चलिए जानते है.
किसी मान्यता प्राप्त सरकारी बोर्ड या यूनिवर्सिटी द्वारा जारी मार्कशीट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या एसएलसी (SLC)/स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी टीसी (TC)/SSC सर्टिफिकेट जिसमें नाम और जन्म तिथि शामिल हो
सर्विस रिकॉर्ड बेस्ड सर्टिफिकेट
पैन कार्ड
केंद्रीय/राज्य पेंशन पेमेंट ऑर्डर
सरकार द्वारा जारी किया गया डोमिसाइल सर्टिफिकेट
पासपोर्ट
सरकारी पेंशन
सिविल सर्जन द्वारा जारी मेडिकल सर्टिफिकेट
आधार जन्म तिथि का वैध प्रमाण नहीं- UIDAI
इससे पहले यूआईडीएआई ने 22 दिसंबर, 2023 को एक सर्कुलर में कहा था कि आधार नंबर का इस्तेमाल वेरिफिकेशन के बाद किसी व्यक्ति की पहचान करने के लिए किया जा सकता है. इस वजह से यह जन्म तिथि का प्रमाण नहीं है. यूआईडीएआई ने यह भी कहा था कि ईपीएफओ जैसे कई निकाय जन्मतिथि को वेरिफाई करने के लिए आधार का उपयोग कर रहे हैं. इसमें कई उच्च न्यायालयों के आदेशों का संदर्भ देते हुए कहा गया था कि आधार जन्म तिथि का वैध प्रमाण नहीं है.