दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है. तिहाड़ जेल में जमानत के संबंध में औपचारिकताएं पूरी करने के बाद शाम को करीब 6.25 बजे वे जेल से बाहर आ गए. उनके जेल से बाहर आते ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ गया और वे नारेबाजी करने लगे. केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया. उन्होंने उन्हें संबोधित भी किया.
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में दो जजों की खंडपीठ ने अरविंद केजरीवाल को जमानत पर रिहा करने का फैसला सुनाया. जस्टिस उज्जल भुइयां ने सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के समय पर गंभीर सवाल उठाते हुए केंद्रीय एजेंसी द्वारा “देर से की गई गिरफ्तारी” को अनुचित ठहराया. अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था.
इसके बाद 10 दिनों चली पूछताछ के बाद उन्हें तिहाड़ भेज दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी विशेष अनुमति याचिका में आम आदमी पार्टी के संयोजक ने अपनी गिरफ्तारी और उसके बाद रिमांड आदेशों को चुनौती दी थी, साथ ही भ्रष्टाचार के मामले में जमानत के लिए भी दबाव डाला था.
सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था. हालांकि, सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से वह जेल से बाहर नहीं आ पाए.