पूर्वांचल के माफिया डॉन रहे मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को चित्रकूट जेल में पत्नी से अवैध मुलाकात के मामले मे भी सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत. हालाकि अब्बास अंसारी के खिलाफ चार सितंबर को लगाए गए गैंगस्टर एक्ट और जेल मे अवैध मुलाकात के दर्ज मुकदमे मे जमानत नहीं मिलने की वजह से अब्बास जेल से बाहर नहीं आ सकेगा. जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की जांच में सहयोग करने का निर्देश देते हुए अंसारी को दी जमानत.
सुप्रीम कोर्ट से अब्बास अंसारी को दो मामले मे आज मिली जमानत, बावजूद इसके वह जेल से बाहर नहीं आ पाएगा क्योंकि उसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट का मामला दर्ज है और सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में जमानत की मांग के लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने को कहा है.
हालांकि अब्बास अंसारी के वकील कपिल सिब्बल ने चार सितम्बर को दर्ज गैंगस्टर मामले में भी सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत देने की मांग की थी। जिसको ठुकराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए हाईकोर्ट जाने को कहा. साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट को निर्देश दे दिया कि वह गैंगस्टर मामले मे जमानत की मांग पर चार हफ्ते मे सुनवाई पूरी करने का प्रयास करे.