सुप्रीम कोर्ट की खबरों को कवर करने वाले पत्रकारों को CJI चंद्रचूड़ ने छूट दी है. सुप्रीम कोर्ट को कवर करने के लिए अब LLB की डिग्री की आवश्यकता नहीं होगी. उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले पत्रकारों को मान्यता प्राप्त संवाददाता बनने के लिए कानून की डिग्री की जरूरत क्यों थी?
बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सीजेआई ने कहा कि हम दो काम कर रहे हैं. मैंने सुप्रीम कोर्ट के लिए मान्यता प्राप्त संवाददाताओं की संख्या बढ़ाने के लिए एक फाइल पर हस्ताक्षर किया है. मुझे नहीं पता था कि किस कारण से ये शर्त थी कि आपके पास अनिवार्य रूप से LLB की डिग्री होनी चाहिए. हमने इसमें छूट दी है.
CJI की इस पहल से कानूनी पृष्ठभूमि के बिना भी पत्रकारों को शीर्ष अदालत में मान्यता के लिए आवेदन करने की अनुमति मिल गई है. उन्होंने कहा कि मान्यता प्राप्त पत्रकारों को अब सर्वोच्च न्यायालय परिसर में पार्किंग की सुविधा भी मिलेगी. 24 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट परिसर में ‘प्री दिवाली समारोह’ आयोजित किया गया था. इस दौरान CJI ने पत्रकारों से बात की.
साल 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने विधिक (लीगल) संवाददाताओं की मान्यता के लिए अपने मानदंडों में बदलाव किया था. CJI को अपने विवेक का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्टर के रूप में मान्यता के लिए LLB की डिग्री की शर्त को माफ करने का अधिकार दिया गया. CJI चंद्रचूड़ ने अब इस शर्त को पूरी तरह खत्म कर दिया है. गौरतलब है कि CJI चंद्रचूड़ ने 9 नवंबर, 2022 को अपना पदभार संभाला था. आगामी 10 नवंबर को वो रिटायर हो रहे हैं.