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घर बैठे ऐसे ITR फाइल करें ! जानें आसान तरीका, मिनटों में हो जाएगा आपका काम

ITR फाइल करने के लिए फॉर्म 16, TDS सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल, इनवेस्टमेंट प्रूफ बैंकों और डाकघरों से कमाए गए ब्याज का प्रूफ जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट पहले ही तैयार करके रख लेना चाहिए

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अगर आप भी इस साल ITR फाइल करने वाले हैं तो ये खबर सही में आपके लिए है. साल 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की जा रही है, सैलरीड क्लास कर्मचारियों के लिए ITR Form 16 जारी कर दिया गया है. यहां हम आपको बताएंगे कि आप ऑनलाइन ITR फाइल कैसे कर सकते हैं…इसके लिए आपको क्या-क्या करना होगा और किन-किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी.

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ITR फाइल करने की अंतिम तारीख क्या है?
आयकर विभाग ने 2023-24 वित्त वर्ष (आकलन वर्ष 2024-25) के लिए ITR फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2024 तय की है. ऐसे में आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा है. अंतिम समय में होने वाली हड़बड़ी से बचने के लिए अभी से ही टैक्स फाइलिंग शुरू कर दें.

ITR फाइल करने से पहले इन डॉक्यूमेंट्स को रखें तैयार
सबसे पहले, आप सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार करके अपने पास रख लें. आपको ITR फाइल करने के लिए फॉर्म 16,TDS सर्टिफिकेट,पैन कार्ड,आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल, इनवेस्टमेंट प्रूफ (टैक्स कटौती के दावे के लिए) बैंकों और डाकघरों से कमाए गए ब्याज का प्रूफ जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट पहले ही तैयार करके रख लेना चाहिए.

ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कैसे करें?
सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं.यहां e-Filing पोर्टल पर Login बटन पर क्लिक करें.
अपना पैन कार्ड नंबर और जन्म तिथि दर्ज करके Continue बटन पर क्लिक करें
अब अपना पासवर्ड दर्ज करें और Login बटन पर क्लिक करें.
ई-फाइलिंग अकाउंट लॉगइन करने के बाद Dashboard पर क्लिक करें.
यहां “e-File” > “Income Tax Return” > “File Income Tax Return” पर क्लिक करें.
रिटर्न फाइल करने वाले ITR फॉर्म चुनें और डिटेल्स भरें.
अपनी आय, कटौतियों और कर योग्य आय का डिटेल्स भरें.
आपके देय टैक्स की कैलकुलेशन की जाएगी.
आप ऑनलाइन या ऑफलाइन टैक्स का भुगतान कर सकते हैं.
आधार नंबर और ई-साइन का इस्तेमाल करके ITR रिटर्न को वेरीफाई कर लें.
यदि कोई गलती है, तो उसे ठीक कर लें और Submit बटन पर क्लिक करें.
एक बार जब आपका ITR जमा हो जाता है, तो आप ITR रसीद डाउनलोड कर सकते हैं और इसे अपने रिकॉर्ड के लिए रख लें.
इसमें दिए गए एकनॉलेजमेंट नंबर के जरिए को आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं.

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