‘बच्चे पर सिर्फ माँ का ही हक़ नहीं,ये कहते हुए पटियाला हाउस कोर्ट ने शिखर धवन से अलग रह रही उनकी पत्नी आयशा को निर्देश दिया है कि वो 9 साल के बच्चे को धवन परिवार से मुलाक़ात के लिए भारत लाये. आयशा अभी आस्ट्रेलिया में रह रही है, शिखर धवन बच्चे से अगस्त 2020 के बाद से मिल नहीं पाए है. कोर्ट ने कहा कि अगर शिखर धवन अच्छे पिता साबित हुए है,बच्चा भी उनके साथ ख़ुश रहता है तो फिर आयशा को बच्चे की उनसे मुलाकात पर एतराज क्यों है !वैसे भी शिखर बच्चे की परमानेंट कस्टड़ी नहीं मांग रहे, वो सिर्फ बच्चे से मिलना चाहते है। कोर्ट के आदेशानुसार अब 28 जून से 4 जुलाई तक परिवार बच्चे से मिल पाएगा.
गौरतलब है कि शिखर और आयशा का 9 साल का बेटा है. धवन और आयशा दोनों अलग हो चुके हैं और दोनों के बीच तलाक और बच्चे की कस्टडी को लेकर कानूनी लड़ाई चल रही है. कोर्ट ने निर्देश दिया है कि 28 जून तक बच्चे को दिल्ली में धवन परिवार को सौंप दिया जाए. पारिवारिक मिलन पहले 17 जून के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन बच्चे के स्कूल की छुट्टी को देखते हुए इसे जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया था.
यदि आयशा धवन के लिए किसी वजह से यह संभव नहीं हो पाता हैं तो वह इस आदेश के 72 घंटे में अपनी असमर्थता जाहिर कर सकती हैं. ऐसी सूरत में शिखर धवन ऑस्ट्रेलिया से बच्चे को लेकर आएंगे और आयशा को बच्चे की भारत यात्रा के लिए वीजा/ जरूरी क्लीयरेंस हासिल करने की जिम्मेदारी होगी. इंतजाम इस तरह से किया जाए कि बच्चा 27 जून को भारत आ जाए और 4 जुलाई को वापस ऑस्ट्रेलिया भेज दिया जाए. यात्रा का खर्च शिखर धवन वहन करेंगे.