11 अगस्त को होने वाली नीट पीजी परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी परीक्षा 2024 को स्थगित करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है कि इस परीक्षा को स्थगित नहीं किया जा सकता. मुख्य न्यायधीश डीवाई चंद्रचूड़ी की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा, “हम 5 याचिकाकर्ताओं के चलते 2 लाख छात्रों का भविष्य दांव पर नहीं लगा सकते” . कोर्ट ने यह बात कहते हुए याचिका को खारिज कर दिया। अब यह साफ है कि नीट पीजी परीक्षा 11 अगस्त को ही आयोजित होगी.
CJI की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि दो लाख स्टूडेंट्स को परीक्षा देनी है चार लाख पैरेंट्स है और यहां परीक्षा स्थगित कराने चार स्टूडेंट आए हैं.. कोर्ट ने कहा कि देश में इतनी समस्या है और आप चाहते हैं कि NEET PG परीक्षा री शिड्यूल किया जाए. याचिकाकर्ता का दावा है कि परीक्षा में शामिल होने वाले कई उम्मीदवारों को एग्जाम सेंटर ऐसे शहर में आवंटित किए गए है, जहां पहुंचना उनके लिए मुश्किल है.
याचिका में कहा गया है कि छात्रो को उनके एग्जाम के शहर के बारे में 31 जुलाई को बताया गया। एग्जाम सेंटर की जानकारी 8 अगस्त को दी गई, वहीं परीक्षा 11 अगस्त को होनी है. इतने कम समय में छात्रों को सेंटर पर पहुंचने ने मुश्किल होगी. इसलिए 11 अगस्त को होने वाली परीक्षा स्थगित की जाए.